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21 Nov 2024, Thu

ब्रेकिंग: जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की जगह ली

Justice Sanjeev Khanna

जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया

Justice Sanjeev Khanna

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भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस खन्ना को शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना लगभग सात महीने के कार्यकाल के लिए 13 मई, 2025 तक इस पद पर रहेंगे।

 

सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल की शुरुआत और प्रमुख फैसले

 

जस्टिस खन्ना को 18 जनवरी, 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था।

 

जस्टिस खन्ना के उल्लेखनीय फैसले

 

2019 में, जस्टिस खन्ना उस पीठ का हिस्सा थे जिसने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया।

 

इसी वर्ष, उन्होंने संविधान पीठ की ओर से मुख्य निर्णय लिखा, जिसमें यह माना गया कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर लागू होता है।

 

अमिश देवगन बनाम भारत संघ मामले में, जस्टिस खन्ना के निर्णय ने घृणा भाषणों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

2021 में, जस्टिस खन्ना ने दो-जजों की बहुमत से असहमति जताते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने संविधान पीठ की ओर से यह निर्णय भी लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विवाह को भंग करने के लिए “अविरुद्ध टूटन” (irretrievable breakdown) को आधार मान सकता है।

 

राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले

 

जस्टिस खन्ना ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत याचिकाओं से संबंधित राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की सुनवाई की। 2023 में, उनकी पीठ ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन यह निर्देश दिया कि मुकदमा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संजय सिंह के मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जस्टिस खन्ना की पीठ के कुछ सवालों के बाद जमानत देने पर सहमति जताई।

 

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

 

मई इस वर्ष में, जस्टिस खन्ना की पीठ ने एक अनोखे आदेश में तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। जुलाई में, उनकी पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा ताकि यह जांचा जा सके कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार शामिल करने की आवश्यकता है या नहीं, ताकि कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। जस्टिस खन्ना की पीठ ने ईवीएम-वीवीपैट मामले को भी सुना। 100% वीवीपैट सत्यापन की याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने निर्णय दिया।

By BY-BKA

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